सायबर ठग गिरोह का एक और सदस्य अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार
अब तक गिरोह के आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 मई। अंतर्राज्यीय सायबर ठग गिरोह के एक महिला सदस्य को पुलिस ने अहमदाबाद (गुजरात) से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूर्व में भी अंतर्राज्यीय सायबर ठग गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अब तक ठग गिरोह के आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
गिरफ्तार आरोपिया द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर स्कैम सेंटर में बैठकर भारतीय लोगों से ठगी करती थी। सायबर ठगों के गिरोह द्वारा स्कैम सेंटर में शादी डॉट कॉम प्लेटफार्म एवं एडोनी वन ग्रुप, सीआईएससीओ, सीओएसटीसीओपी, एचएसबीसी आदि फर्जी इन्वेंस्टमेंट कंपनी एवं ऑनलाइन जॉब व टॉस्क के नाम से भारतीयों से ठगी किया जाता था। गिरोह द्वारा भारत देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। आरोपिया के कब्जे से एक नग मोबाइल सेट जब्त किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी लखोली निवासी व स्टेशन रोड में स्वाईस सेंटर के संचालक रूपेश साहू ने 23 जनवरी को कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित बैंक खाता में 22 दिसंबर 2024 को राजनांदगांव निवासी आशुतोष शर्मा द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक कहीं से ठगी गई रकम कुल 90 हजार रुपए को मंगाने से प्रार्थी का उक्त बैंक खाता फ्रीज हो गया है। प्रार्थी की सूचना पर आरोपी आशुतोष के विरूद्ध अपराध क्रमांक 33/25 धारा 318(4) बीएनएसए 66(सी) आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की पतातलाश करने के लिए टीम गठित किया गया।
पुलिस टीम द्वारा सर्वप्रथम आरोपी आशुतोष शर्मा से कड़ाई से पूछताछ की गई। आशुतोष के मेमोरंडम के आधार पर मामले में 3 आरोपी श्रेणिक कुमार सांघवी 24 साल निवासी जिला वलसाड गुजरात को वलसाड गुजरात से एवं अन्य आरोपी शुभम तिवारी 26 वर्ष निवासी रामनगर जेल रोड़ डोंगरगढ़ को डोंगरगढ़ से एवं दीपक नरेडी 27 साल निवासी ग्राम बसंतपुर पुलिस चौकी मोहारा डोंगरगढ़ को व रोहित महेश कुमार वीरवानी 32 वर्ष निवासी पुणे महाराष्ट्र हाल वेस्ट अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पृथक से धारा 319, 317 (4), 112, 61 बीएनएस व धारा 66 (सी) आईटी एक्ट जोड़ी गई है। उक्त चारों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
गिरफ्तार आरोपी श्रेणिक व रोहित वीरवानी के मेमोरंडम कथन एवं साक्ष्यों के आधार पर विदेश स्थित स्कैम (ठगी) सेंटर में जाकर ठग गिरोह के साथ सक्रिय रहकर ठगी हेतु विभिन्न बैंक खाता कीट व रजिस्टर्ड सीम कार्ड प्रोवाइड कराने, ठगी करने में गिरोह का सहायता करने एवं उन्हीं भारतीय रकम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर वापस विदेश साइबर ठगों को पहुंचाने में मदद करने का काम करने वाले आरोपी अल्केष कुमार प्रेमजी भाई मांगे को 21 मार्च 2025 को पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था।
प्रकरण में कॉल सेंटर में बैठकर फोन कॉल व सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय लोगों को ठगी करने वाली एक अन्य महिला ठग सानिया प्रसन्न शाह के अहमदाबाद आने की सूचना पर तत्काल सिटी कोतवाली राजनांदगांव से निरीक्षक योगेश कुमार पटेल एवं सायबर सेल से प्रधान आरक्षक बसंत राव, आर. प्रख्यात जैन व महिला आरक्षक पार्वती कंवर की संयुक्त टीम द्वारा अहमदाबाद जाकर उक्त महिला आरोपिया को अहमदाबाद एयर पोर्ट से 1 मई को गिरफ्तार कर ट्रांजिस्ट रिमांड पर लेकर 3 मई को माननीय न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।