शिक्षा

ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में यूजर्स को दिए जा रहे सुरक्षा टिप्स और ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड से होने पर कैसे करें शिकायत

 


भारत तेजी से विकासशील राज्य से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है. देश तेजी से डिजिटल हो रहा है, आज कल क्या गांव? क्या शहर? हर जगह लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे है. हालांकि जितनी रफ्तार से ऑनलाइन पेमेंट बढ़ रहा है, उतनी ही रफ्तार से ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या में इजाफा हो रहा है.

देशभर में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे है जिनमें लोगों के अकाउंट में पड़ी सालों की मेहनत कर जमा की गई रकम स्कैमर चंद सेकेंड में ही खाली कर दी. अगर आपके अकाउंट से भी ऑनलाइन पैसे कट गए हैं, तो हम आपको ऑनलाइन पेमेंट रिफंड के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से यूजर्स ऑनलाइन फ्रॉड के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे.

जानिए UPI Fraud होने पर क्या करें?

अगर आपकी UPI आईडी के साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड होता है या यूपीआई के जरिए आपके खाते से पैसे निकाले जाते हैं तो आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की साइट npci.org.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने बैंक से भी शिकायत कर सकते हैं.

अगर शिकायत के बाद 30 दिनों तक भी समस्या का समाधान नहीं होता है और आपके पैसे वापस नहीं आते हैं तो आप cms.rbi.org.in पर जाकर लिखित शिकायत कर सकते हैं या फिर crpc@rbi.org.in पर ई-मेल के जरिए शिकायत कर सकते हैं. शिकायत आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा तो इस बात का ध्यान जरूर रखें.

क्या ना करें?

  • ऑनलाइन लेनदेन के वक्त यूजर को ओटीटी नहीं शेयर करना चाहिए.
  • किसी भी पर्सनल जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पिन को नहीं शेयर करना चाहिए.

साइबर क्राइम पोर्टल

यदि आपके साथ किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है और खाते से पैसे निकाले जाते हैं तो आप साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप 1930 पर फोन करके भी शिकायत कर सकते हैं.

 

 

 

 

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