छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों ने ‘इनको’ प्रवेश दिया, तो गिरेगी गाज
रायपुर. प्रवेश नीति के विपरीत अथवा अपात्र विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश देने वाले छत्तीसगढ़ बोर्ड के निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अपात्र विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जाएगा. इसके अलावा संबंधित निजी स्कूलों की मान्यता समाप्ति हेतु प्रस्तावित किया जाएगा. दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख का होगा. नए शिक्षा सत्र के लिए इन दिनों स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है. प्राइमरी एवं मिडिल के अलावा हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भी 9वीं से 12वीं तक प्रवेश दिए जा रहे हैं. प्रवेश के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने गाइड लाइन जारी की है. मंडल ने कहा है कि गाइड लाइन के अनुसार ही 9वीं से 12वीं कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना है. 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा होने की वजह से दोनों कक्षाओं में प्रवेश के दौरान सावधानियां बरतने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है. मंडल ने कहा है कि प्रवेश नीति के विपरीत अथवा अपात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा.