मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद निधि की राशि को बढ़ाकर डेढ़ गुना करने की घोषणा के तारतम्य में आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में 31 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि डेढ़ करोड़ रूपए से बढ़ाकर सवा दो करोड़ रूपए, तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में महापौर निधि की राशि 75 लाख रूपए से बढ़ाकर एक करोड़ 12 लाख 50 हजार रूपए की गई है।
इसी प्रकार 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष निधि की राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रूपए, 50 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष निधि की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 37.50 लाख रूपए, 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की राशि 15 लाख रूपए से बढ़ाकर 22.50 लाख रूपए तथा 10 हजार से कम जनसंख्या वाली नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की राशि 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 15 लाख रूपए की गई है।
विभाग द्वारा पार्षद निधि और एल्डरमेन निधि में वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार नगर पालिका निगम में पार्षद निधि 4 लाख रूपए से बढ़ाकर 6 लाख रूपए, नगर पालिका में पार्षद निधि 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 4.50 लाख रूपए तथा नगर पंचायत में पार्षद निधि 2 लाख रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए कर दी गई है। इसी प्रकार नगर निगम में एल्डरमेन निधि की राशि 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 4.50 लाख रूपए, नगर पालिका में एल्डरमेन निधि की राशि 2 लाख रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए तथा नगर पंचायत में एल्डरमेन निधि की राशि डेढ़ लाख रूपए से बढ़ाकर 2.25 लाख रूपए की गई है।
इस निधि के तहत राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को निकाय क्षेत्र अंतर्गत महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों की अनुशंसा पर विकास कार्य हेतु अनुदान राशि दी जाती है।