छत्तीसगढ़ / रायपुर

"राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिष्ठान ने किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि देने के आदेश जारी किए, बैंक खाते में ₹3000 का भुगतान करने का भी निर्देश"

 

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित लोहारसी को एक आदेश प्रसारित कर 15 किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान प्रदान करने के आदेश प्रसारित किए हैं साथ ही आयोग ने किसानों को इस दौरान न्यायालय खर्चे में आने वाली परेशानी के साथ रकम ₹3000 भुगतान करने के आदेश दिए हैं

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण सेवा सहकारी समिति लोहारसी के किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड खाता संचालित किया गया जा रहा था यह संस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्वामित्व वाले और कब्जे वाले ग्राम लोहारसी के किसानों की फसल का खरीफ फसल का बीमा बजाज एलियांज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया था इसमें बीमा के अंतर्गत किसानों के बीमित राशि की प्रीमियम की कटौती की गई थी वर्ष वर्ष 2018 में ग्राम लोहारसी में अकाल पड़ने के कारण निर्धारित मापदंड से कम फसल होने के कारण आधार बनाकर बर्बादी गण ग्राम लोहारसी के 185 किसानों को बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई थी लेकिन 15 किसानों को जिसमें कोमल साहू और अन्य शामिल थे राशि प्रदान नहीं की गई इसके लिए जिला उपभोक्ता फोरम में किसानों ने परिवाद दायर किया था दायर किया था

जिसे प्रमाणित नहीं पाया फोरम ने परिवाद को खत्म कर दिया था ऐसे में परेशान 15 किसानों ने राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष तर्क के साथ अपील पेश की जिसमें जिसमें विश्लेषण के दौरान आयोग ने पाया कि अधिसूचित उपज के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं थी कोई कमी नहीं आई थी जिसके कारण किसी भी किसान को क्षति धन प्रदान नहीं किया गया है इसलिए परिवारिक गन भी कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी नहीं है जबकि अंतिम तर्क के दौरान ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित लोहारसी की ओर से शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा खोपरा 15 किसको को वर्ष 2020 में ही फसल बीमा क्षेत्रीपुर की राशि प्रदान कर दिया जाना व्यक्त किया है इस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है

जबकि आयोग के समक्ष अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरडिया के संज्ञान में लाया गया की शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा खोपरा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर यह पाया गया है कि 15 किसानों को 2020 में ही उनकी बैंक खाते में फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि जमा की जा चुकी है कि तू इस संबंध में बीमा कंपनी और ग्रामीण सेवा सहकारी समिति द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की गई इस वजह से किसान परेशान होते रहे और अपील दायर करना पड़ा ऐसे में अदालत ने और आयोग ने यह फैसला दिया कि सभी 15 किसानों को बीमा राशि पाने के हकदार हैं तथा उनकी राशि का समायोजन उनके खाते में किया जा चुका है आयोग ने कहा कि प्रत्येक किसानों को बीमा कंपनी पृथक पृथक से 15 अप्रैल के लिए तीन ₹3000 सभी 15 किसानों को राशि प्रदान करें सरकार डाल दे 

 

 

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