छत्तीसगढ़ /

चीतल मांस संग आरोपी बंदी

छत्तीसगढ़ संवाददाता बलौदाबाजार, 18 अप्रैल। देवपुर वन परिक्षेत्र में मंगलवार को चीतल का मांस काटते एक आरोपी को वन कर्मियों ने पकड़ा। आरोपी से चीतल मांस एवं शिकार में प्रयुक्त औजार जप्त किये। आरोपी को वन्य प्राणी अधिनियम के तहत 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजा गया है। उप वनमण्डलाधिकारी कसडोल अक्षय दिनकर भोसले के नेतृत्व में गश्त के दौरान वन परिक्षेत्र देवपुर अन्तर्गत धमलपुरा बीट के कक्ष क्रमांक 292 के मुंशी तालाब में 16 अप्रैल को अपरान्ह 4.10 बजे वन्यप्राणी चीतल का मांस काटते हुए समारू बिसी (69 ) धमलपुरा को रंगे हाथों पकड़ा गया। सर्च वारंट जारी कर उक्त आरोपी के निवास पर स्निफर डॉग की विशेष दल द्वारा तलाशी लेने पर साही पोटा (इंटसटाइन) बरामद किया गया। उक्त अपराधी के विरूद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 50, 51 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 13231/23 दिनांक 16 अप्रैल जारी कर माननीय न्यायालय बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर आरोपी को जिला जेल बलौदाबाजार भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में उप वनमण्डलाधिकारी कसडोल, वन परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर (सा.), वन परिक्षेत्र अधिकारी सोनाखान (सा.) तथा देवपुर एवं सोनाखान वन परिक्षेत्र के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं सुरक्षा श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

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