छत्तीसगढ़ /

महादेव सट्टा मामले में दम्मानी व एएसआई वर्मा की जमानत अर्जी खारिज

छत्तीसगढ़ संवाददाता बिलासपुर, 23 जनवरी। महादेव सट्टा एप मामले में गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और अन्य आरोपी सुनील कुमार दम्मानी की जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एएसआई पर राजनीतिक नेताओं और महादेव बुक के प्रमोटरों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करने का आरोप है। दुर्ग पुलिस ने 29 फरवरी 2022 को मोहन नगर थाने में आलोक सिंह राजपूत, रामप्रवेश साहू, खडग़ उर्फ राजा सिंह, अभिषेक और पिंटू के खिलाफ सार्वजनिक जुआ (छ.ग. संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए, आईपीसी की धारा 420, 120बी और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया था। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराध जांच रिपोर्ट (ईसीआईआर) भी दर्ज की थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्रिकेट, घुड़दौड़, ग्रेहाउंड रेसिंग और कबड्डी जैसे खेलों पर सट्टा लगवाते थे। लैपटॉप और अन्य उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन आईडी बनाई जाती थीं, जिनका उपयोग महादेव बुक एप के जरिए अवैध सट्टेबाजी के लिए किया जाता था। जांच के दौरान पता चला कि महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इस एप का फ्रेंचाइज़ सिस्टम चला रहे थे। आरोप है कि एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने प्रमोटरों और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के बीच पुल की भूमिका निभाई। ईडी ने जांच के दौरान हवाला किंग अनिल कुमार दम्मानी और सुनील कुमार दम्मानी को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सुनील कुमार दम्मानी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ पाण्डेय की पैरवी के बाद खारिज कर दिया गया। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं।

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