छत्तीसगढ़ /

आदिवासी किसान की जमीन पर मोबाइल टावर, कंपनी को देना होगा किराया-हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ संवाददाता बिलासपुर, 23 जनवरी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक आदिवासी किसान राम साय की शिकायत पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राम साय को राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर कृषि कार्य के लिए पट्टा दिया गया था। इस भूमि पर 2023-24 में रिलायंस जियो कंपनी ने बिना अनुमति और बिना मुआवजा दिए मोबाइल टावर स्थापित कर दिया। राम साय ने पहले ग्राम पंचायत और फिर कलेक्टर कोंडागांव के पास शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद राजस्व अधिकारियों ने पुष्टि की कि कंपनी ने गैर-कानूनी तरीके से टावर लगाया है। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने राजस्व मामला दर्ज कर रिलायंस जियो को नोटिस और फिर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। 18 नवंबर 2024 को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिया कि कंपनी राम साय के साथ अनुबंध कर उन्हें हर महीने किराया दे और बकाया राशि का भुगतान करे। लेकिन राम साय ने बताया कि गरीब आदिवासी होने के कारण उनके लिए इतनी बड़ी कंपनी से अनुबंध करना कठिन है। राम साय ने वकील संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद जस्टिस बी.डी. गुरु ने कलेक्टर कोंडागांव को 20 दिनों के भीतर कंपनी और राम साय के बीच अनुबंध सुनिश्चित करने और बकाया व मासिक किराए का भुगतान कराने का आदेश दिया।

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