"रायपुर मंडल में रेलवे पोस्ट भिलाई के आरोपियों को धारा 3aRP(up) Act के तहत गिरफ्तार किया गया"
रायपुर मंडल में रे सु ब पोस्ट भिलाई के द्वारा धारा 3aRP(up) Act के 02अस्थाई एवं 01 स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय रेलवे न्यायालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया जिनका नाम क्रमशः
01/ अस्थायी वारंटी रे सु ब पोस्ट भिलाई अपराध क्रमांक 23/22 धारा 3a RP(up) Act के आरोपी डोमन लोहार पिता अपराध क्रमांक बुधना लोहार उम्र 32 पता B C चौक जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग CG,
02/ स्थायी वारंटी रे सु ब पोस्ट भिलाई अपराध क्रमांक 19/11एवं 12/12 के आरोपी मनोज तांडी पिता धनीराम तांडी उम्र 28 वर्ष निवासी डॉक बंगला पुरैना थाना भिलाई जिला दुर्ग CG तथा 03 अस्थायी वारंटी रे सु ब पोस्ट भिलाई अपराध क्रमांक 23/22धारा 3a RP(up) Act के अस्थायी वारंटी राजेश मुंडा पिता भोजराम मुंडा उम्र 23 वर्ष निवासी श्रमिक नगर जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग CG उक्त सभी 03 आरोपी को माननीय रेलवे न्यायालय रायपुर में पेश करने पर तीनों आरोपियों को जेल भेजा गया।