चेमल माइंस में आगजनी का खुलासा, 5 बंदी
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17 Oct 2026
वारदात को नक्सली घटना का रूप देने के लिए पर्चे रखने की भी कोशिश
छत्तीसगढ़ संवाददाता
कांकेर, 16 अक्टूबर। कांकेर जिले के लोहत्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चेमल स्थित पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की आयरन ओर माइंस में तीन पोकलेन मशीनों में आगजनी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, माइंस प्रबंधन द्वारा मजदूरों की मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने से उपजी नाराजगी के चलते आगजनी की साजिश रची गई थी। वहीं, घटना को नक्सली वारदात का रूप देने के उद्देश्य से मौके पर पर्चे रखे जाने की बात भी जांच में सामने आई है।
पुलिस के मुताबिक, 5 अक्टूबर की दरमियानी रात चेमल माइंस में खनन एवं सडक़ निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही तीन पोकलेन मशीनों को क्षतिग्रस्त कर आग लगाने की घटना हुई थी। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक नीरज कुमार द्विवेदी की लिखित शिकायत पर लोहत्तर थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीश्रीमाल एवं योगेश साहू के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी भानुप्रतापपुर शेर बहादुर सिंह ठाकुर के पर्यवेक्षण में लोहत्तर थाना पुलिस और साइबर टीम ने जांच आगे बढ़ाई।
विवेचना के दौरान ग्राम बोदेली निवासी सहदेव तुलावी के कथन के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर को ग्राम बोदेली में हुई बैठक में पोकलेन मशीनों को जलाने की योजना बनाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद मशीनों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति से संपर्क किया गया और 5 अक्टूबर की रात माइंस क्षेत्र में पहुंचकर वारदात को अंजाम देने की बात जांच में सामने आई।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मशीनों के डीजल टैंक और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया तथा डीजल से भीगे कपड़ों के जरिए केबिन में आग लगाने का प्रयास किया। घटना को नक्सली वारदात दर्शाने के उद्देश्य से पर्चे रखे जाने की बात भी सामने आई है।
पुलिस ने मामले में सहदेव तुलावी बोदेली, प्रेमसिंह कोरेटी एडगुड़, ओमप्रकाश कचलाम बोदेली, शिवलाल तुलावी बोदेली तथा बृजलाल सलाम एडगुड़ को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी कांकेर जिले के निवासी हैं।
प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 324(5), 61(2), 111(3), 351(3), 319(2) एवं 191(3) भी जोड़ी गई हैं।
कार्रवाई में लोहत्तर, दुर्गूकोंदल और भानुप्रतापपुर थाना पुलिस के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ साइबर सेल की टीम की भूमिका रही। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।