पूर्णेश मोदी, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाकर राहुल गांधी के 'मोदी सरनेम' पर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं
पूर्णेश मोदी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर किए जाने पर राहुल गांधी के 'मोदी सरनेम' का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्णेश मोदी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। गुजरात के भाजपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर किया है और उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करते हैं तो उनका भी पक्ष सुना जाए।
पूर्णेश मोदी ने अपनी कैवियट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष के बिना कोई आदेश या निर्देश जारी न करे। सूरत की निचली अदालत ने 'मोदी सरनेम' मामले में दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस पर राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में दायर याचिका पर राहत देने की अपील की थी, लेकिन उसे इंकार कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को कैवियट फाइल की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने 6 जुलाई को राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया था। कैवियट फाइल जमा होने के बाद कोर्ट को आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है।
सूरत की निचली अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी पर लगे दोष सिद्धि को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। यह फैसला 2019 में हुआ था, जब कर्नाटक में एक रैली में 'मोदी सरनेम' को लेकर दिए गए राहुल गांधी के भाषण पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था और इसके चलते उन्हें 23 मार्च 2021 को दो साल की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।