छत्तीसगढ़ / बिलासपुर

"अवमानना का नोटिस: स्वास्थ्य सचिव और संचालक के खिलाफ उच्च न्यायालय का आदेश, जल्द देना होगा जवाब"


बिलासपुर: पांच साल से शुरू नहीं हो रही है सीएम की याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और मंडल अध्यक्ष माध्यमिक को जारी कर तत्काल जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, गरियाबंद जिले के तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. अरुण सिंह रात्रे को पदस्थापना के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने 30 जुलाई 2018 को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की। इस बीच 30 जून 2019 को डॉ. रात्रे सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन विभागीय जांच कार्यवाही समाप्त ना किए जाने से क्षुब्ध होकर उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि छग सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के उपनियम 14 में विभागीय जांच कार्रवाई की अधिकतम समय सीमा एक वर्ष है, लेकिन याचिकाकर्ता के विरूद्ध विभागीय जांच कार्रवाई पांच वर्ष से लंबित है। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर छह माह के भीतर याचिकाकर्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय जांच कार्रवाई का अंतिम निराकरण करने का निर्देश दिया था।

 




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