कोर्ट में पेश हुए एनआरडीए सीईओ, हाजिरी माफी मिली
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23 Jan 2025
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जनवरी। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (एनआरडीए) द्वारा भूमि अधिग्रहण में नियमों का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। इस मामले में अब अंतिम सुनवाई 27 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की गई है।
नया रायपुर के विकास के लिए शासन ने कई भूमि स्वामियों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन इन जमीन मालिकों को मुआवजा और अन्य सुविधाएं देने के वादे पूरे नहीं किए गए। इससे नाराज जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सोमवार को जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आईएएस सौरभ कुमार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सौरभ कुमार ने कोर्ट में हाजिर होकर मामले की स्थिति स्पष्ट की, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट दे दी।
हालांकि, कोर्ट ने एनआरडीए के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई और भूमि स्वामियों के साथ किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर फटकार लगाई। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 27 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी।