निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में अवैध नियुक्ति
छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में विगत दिनों डॉ अंजना शर्मा रेक्टर, जयपुर यूनिवर्सिटी की पूर्णकालिक सदस्य (अकादमिक) में नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई है । ज्ञात हो कि महामहिम राज्यपाल महोदय से उक्त अवैध नियुक्ति की शिकायत भी की गई है निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 36(3)में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी पुर्णकालिक अथवा अन्शकालिक सदस्य अथवा अध्यक्ष की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब संबंधित व्यक्ति किसी भी निजी विश्वविद्यालय में कार्यरत ना रहा हो । जबकि उक्त नियुक्ति में डॉ अंजना शर्मा रेक्टर /उपकुलपति पद पर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी ।
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग नियम 2005 के 14(ग) में स्पष्ट किया गया है कि -
" कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की व्यवस्था के तहत् निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया या किये है या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित किसी निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किये है, वह अध्यक्ष या पूर्णकालीन सदस्य या अंशकालीक सदस्य के पद की नियुक्ति के पात्र नही होगा । "
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