29.56 किलो गांजा तस्करी करते दो को 20 साल जेल, सात बरी
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26 Aug 2026
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 26 अगस्त। गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए दो आरोपियों को एनडीपीएस विशेष अदालत ने 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत में सुनाई गई। दोनों आरोपी आठ माह पूर्व धमतरी और गरियाबंद क्षेत्र से गांजा तस्करी करते पकड़े गए थे।
22 नवंबर 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कार सवार अज्ञात लोग गांजा लेकर फिंगेश्वर से राजिम की ओर जा रहे हैं। जिसे पुलिस ने कार 4675 को रोककर तलाशी ली थी। कार की डिक्की से 28 पैकेटों में 29.56 किलो गांजा बरामद किया गया था। मामले में राम उर्फ ढोलू सोनकर और कमलेश निषाद को गांजा अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने का दोषी पाया गया।
अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर राम उर्फ ढोलू सोनकर और कमलेश निषाद को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(२)(सी) के तहत दोषसिद्ध किया।
वहीं, मामले में नामजद शुभम खोभरागढ़े, परमेश यादव, प्रवीण ढीमर, आर.बी. सोनी, नीरू ताण्डी, सुष्मिता यदु और रूपेश टंडन को अदालत ने दोषमुक्त किया। फैसले के बाद दोषमुक्त किए गए सात आरोपियों की रिहाई के लिए केंद्रीय जेल रायपुर को आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।