छत्तीसगढ़ / बिलासपुर

पार्किंग का निजी और व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, निगम कमिश्नर ने 67 भवन मालिकों को जारी किया नोटिस

  बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम ने पार्किंग सुविधाओं के निजी और व्यावसायिक उपयोग को लेकर 67 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर भवन शाखा ने यह नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तीन दिन के भीतर पार्किंग को खाली कर उपयोग नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


नोटिस मिलने के बाद भवन मालिकों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कई स्कूल, अस्पताल, कॉम्प्लेक्स और शोरूम बिना पार्किंग की व्यवस्था के चलाए जा रहे हैं, और पार्किंग क्षेत्रों को अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

नगर निगम की यह पहल शहर की सड़कों को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए है। निगम ने शहर के उन 67 भवनों की पहचान की है, जो पार्किंग का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। अब इन भवनों को पार्किंग की स्थिति को सामान्य करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार किया जा सके।

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